मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद कैसे करें?
न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच (जालौन)
प्रक्रीर्ण फौजदारी वाद संख्या – 222 सन् 2020
बब्बूराजा आयु करीब 26 वर्ष पुत्र श्री मदनमोहन निवासी ग्राम खसीस थाना रेढ़र तहसील कोंच जिला जालौन।
--आवेदक
बनाम
1. शैलेन्द्र आयु करीब 39 वर्ष पुत्र रामबाबू
2. रामबाबू आयु करीब 60 वर्ष पुत्र श्री गंगाधर
निवासीगण ग्राम खकसीस थाना रेढ़र तहसील कोंच जिला जालौन।
--अभियुक्तगण
आवेदन अंतर्गत धारा -156 (3) सी.आर.पी.सी.
थाना- कोंच
आवेदक निम्न निवेदन करता है-
1. यह कि आवेदक ग्राम खकसीस थाना रेढ़र तहसील कोंच जिला जालौन का निवासी है एंव अपने पिता के साथ दुकानदारी का काम करता है।
2. यह कि आवेदक के गांव के ही अभियुक्तगण शैलेन्द्र पुत्र रामबाबू व रामबाबू पुत्र श्री गंगाधर मार्च 2016 के पहले सप्ताह में आवेदक के पास आये व अपना खेत बेचने की बात आवेदक से कही तथा चार लाख रूपयों की अति आवश्यकता प्रदर्शित की हालंकि आवेदक ने कहा कि मुझे खेती से क्या काम है मैं तो दुकानदार आदमी हूं किन्तु गांवदारी के नाते उनकी आवश्यकता को देखते हुए आवेदक ने खेत इस शर्त पर लेने तय किया कि मेरा दिया हुआ चार लाख रुपया 2 साल बाद किसी ब्याज के वापिस कर देना।
3. यह कि इस पर उक्त दोनों अभियुक्तगणों ने आवेदक को अपना खेत दिखाया जो गांव से काफी दूर था एंव उसमें कृषि कार्य होता था। उभयपक्ष की सहमति से दिनांक 09.03.2016 को उक्त अभियुक्त सं. 1 शैलेन्द्र सिंह ने आवेदक के हक में खेत का बैनामा तहरीर कर दिया जो कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय कोंच में बही नंबर 1 जिल्द 2556 पृष्ठ 658 लगायत क्रमांक 6985 पर दिनांक 09.03.2019 को रजिस्टर्ड है एंव रजिस्ट्रार साहब के सामने आवेदक से चार लाख रुपया अभियुक्त सं. 1 शैलेन्द्र सिंह एंव उसके पिता अभियुक्त सं. 2 रामबाबू ने प्राप्त कर लिया।
4. यह कि अगले वर्ष खेत जोतने की बात आने पर उक्त दोनों अभियुक्तगणों ने आवेदक से कहा कि तुम खेत जोतकर क्या करोगे तुम दुकानदार आदमी हो तो आवेदक ने बटाई पर अपना खेत उक्त दोनों लोगों को ही जुता दिया । अर्सा करीब 6 दिन पूर्व आवेदक को अपवाहन जानकारी हुई कि उक्त दोनों अभियुक्तगणों ने उसके साथ धोखा किया है एंव कृषि योग्य भूमि दिखाकर गाटा संख्या 022 रकबा 0.700 हेक्टेयर के ½ भाग यानि 0.350 हेक्टेयर स्थित मौजा वीरापुर तहसील कोंच जिला जालौन का जो बैनामा किया है यह कृषि योग्य भूमि नही है तथा चौहद्दी गलत दिखायी गयी है । उक्त भूमि गांव की आबादी में है जिस पर कई लोगों के मकान बने हुए है तथा उक्त भूमि खाली नही है।
5. यह कि उक्त जानकारी की पुष्टि करने के लिए जब कोंच जाकर आवेदक ने विक्रीत भूमि गाटा संख्या 022 के बारे में जरिए अधिवक्ता जानकारी करवायी तो पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है उक्त भूमि में विक्रेता का अंश 0.122 हेक्टेयर है जबकि उसने बैनामा 0.350 हेक्टेयर का किया है इस जगह में भी उक्त दोनों अभियुक्तगणों के मकान बने हुए है।
6. यह कि परेशान होकर आवेदक ने अपने पिता के साथ दिनांक 16-10-2017 को शाम करीब 4.00 बजे अभियुक्तगणों शैलेन्द्र सिंह एंव रामबाबू के घर जाकर उन्हें उक्त फ्राड के बारे में बताते हुए कहा कि तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है इसलिए हमारा चार लाख रुपया वापिस कर दो उक्त दोनों अभियुक्तगण गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए हमलें पर आमदा हो गए। शोरगुल सुनकर गांव के ही विनोद यादव आदि आ गए तथा आवेदक के पिता ने भी आवेदक को समझाया कि कानूनी कार्यवाही करेगें।
7. यह कि यह सुनकर उक्त दोनों अभियुक्तगणों ने कहा कि यदि कानूनी कार्यवाही करोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे तब आवेदक को पक्का यकीन हो गया कि शैलेन्द्र सिंह व उसके पिता रामबाबू अभियुक्त सं. 1 व 2 ने मेरे साथ जानबूझकर मेरे साथ फ्राड किया है तब आवेदक ने दिनांक 16.10.2017 को थाना रेंढ़र घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गया तो दरोगा जी ने कहा कि फ्राड सब रजिस्ट्रालय कोंच में हुआ है इसलिए रिपोर्ट थाना कोंच में लिखी जाएगी तो आवेदक अगले दिन थाना कोंच में रिपोर्ट लिखाने गया किन्तु वहां पर आवेदक की रिपोर्ट नहीं लिखी व प्रार्थना पत्र रख लिया व कहा कि जांच के बाद रिपोर्ट लिखुंगा। दिनांक 18.10.2017 को भी थाना कोंच गया किन्तु कोई समुचित समाधान न होने पर आवेदक ने इस घटना रिपोर्ट श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उरई जनपद जालौन को जरिए रजिस्ट्री दिनांक 18.10.2017 को प्रेषित की किन्तु फिर भी थाना कोंच में न तो रिपोर्ट दर्ज हुई न तो कोई कारवाई की जा रही है जिससे अभियुक्तगणों के हौसलें बुलन्द है। इसलिए आवेदक श्रीमान न्यायालय में अपना यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा है।
प्राथर्ना
अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि कोंच को पुलिस को उक्त प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज करके नियमानुसार विवेचना किए जाने हेतु आदेशित करने की कृपा करें। तो श्रीमानजी की अति कृपा होगी ।
दिनांक- 20.02.2020
प्रार्थी
बब्बू राजा पुत्र श्री मदनमोहन
निवासी ग्राम खसीस थाना रेढ़र
तहसील कोंच जिला प्रतापगढ़।
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