राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है ?
- #24दिसंबर
दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986।
इस वर्ष के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2021 की थीम 'प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना' है।
आज पूरे भारत में #NationalConsumerRightsDay मनाया जा रहा है।
- यह दिन 24 दिसंबर, 1986 को मनाने के लिए मनाया जाता है, जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी।
- दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना है।
#NationalConsumerRightsDay पर, आइए उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं या सेवाओं के मानक पर उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाएं और कमजोर उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए नियमों को मजबूत करें।
#NationalConsumerRightsDay is observed every year on?
The purpose of the day is to make consumers aware of their rights and responsibilities.
The Consumer Protection Act-1986.
This year's theme of National Consumer Day 2021 is 'Tackling Plastic Pollution'.
#NationalConsumerRightsDay is being observed across India today.
- This day to commemorate December 24, 1986, when the Consumer Protection Act received assent of the President of India.
- The purpose of the day is to make consumers aware of their rights & responsibilities.
On #NationalConsumerRightsDay, let’s spread awareness among the consumers on their rights and responsibilities on the standard of goods or services and strengthen regulations to protect vulnerable consumers from unfair trade practices.
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