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Parts of Indian Constitution

✍️ Parts of Indian Constitution :




भाग I - संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)


भाग II- नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)


भाग III- मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35)


भाग IV- राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 - 51)


भाग IVA- मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)


भाग V- संघ(अनुच्छेद 52-151)


भाग VI- राज्य(अनुच्छेद 152 -237)


भाग VII- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित


भाग VIII- संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)


भाग IX- पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)


भाग IXA- नगर्पालिकाएं(अनुच्छेद 243P - 243ZG)


भाग X- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A)


भाग XI- संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263)


भाग XII- वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)


भाग XIII- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 - 307)


भाग XIV- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323)


भाग XIVA- अधिकरण(अनुच्छेद 323A - 323B)


भाग XV- निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)


भाग XVI- कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342)


भाग XVII- राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)


भाग XVIII- आपात उपबंध(अनुच्छेद 352 - 360)


भाग XIX- प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)


भाग XX- संविधान के संशोधनअनुच्छेद


भाग XXI- अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध(अनुच्छेद 369 - 392)


भाग XXII- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 - 395)

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