धारा 3(1) (द)(ध) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की परिभाषा एंव उपचारः-

Definition of Section 3(1) (r)(s) SC AND ST (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT,1989
Section 3(1) (r ) intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a member of a Schedule Caste or a Schedule Tribe in any place within public view.
धारा 3(1) (द) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक दृश्य के भीतर किसी भी स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या धमकाना।
Section 3 (1) (s) abuses any member of a schedule Caste or a Schedule Tribe by caste name in any place within public view.
धारा 3(1) (ध ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को जाति के नाम से सार्वजनिक दृश्य के भीतर किसी भी स्थान पर गाली देता है।
धारा 3(1) द, ध के आरोपी व्यक्ति स्पेशल मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सीधे हाईकोर्ट में धारा 14-ए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में अपील कर सकते हैं।
राहुल कुशवाहा
अधिवक्ता उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।
सम्पर्क सूत्र-9452714702
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