उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 क्या है ?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 पर दिनाँक 29 नवम्बर, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 वर्ष 2012 के रुप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया गया है।
उत्तर प्रदेश में भू खातेदारी और भू राजस्व से सम्बन्धित विधियों को समेकन एवं संशोधन करने और उससे सम्बन्धित एंव आनुषंगिक विषयो की व्यवस्था करने के लिये यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम 2006 बनाया गया। यह समपूर्ण पूरे उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी 2016 से लागू हुआ।
What is Uttar Pradesh Revenue Code 2006?
The President has given assent to the Uttar Pradesh Revenue Code Bill, 2006 under Article 201 of the Constitution of India on 29th November, 2012 and the same has been published vide notification as Uttar Pradesh Act No. 8 of 2012 for general information.
Uttar Pradesh Revenue Code Act 2006 was enacted to consolidate and amend the laws related to land holding and land revenue in Uttar Pradesh and to provide for related and incidental matters. It came into force in entire Uttar Pradesh from 11 February 2016.
UP Revenue Code 2006 || Under Section 33(3) UP Revenue Code 2006 Transfer Application Format
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 नामान्तरण प्रार्थना पत्र धारा 33(3) के अन्तर्गत तहसीलदार के यहां आवेदन दिया जाता है ।
प्रश्नः- नामान्तरण प्रार्थना पत्र किस व्यक्ति द्वारा कहां दायर किया जाता है ?
उत्तरः- नामान्तरण प्रार्थना पत्र धारा 33(3) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसके परिवार के व्यक्तियों के द्वारा अपने क्षेत्रीय तहसील में दाखिल किया जा सकता है नामान्तरण प्रार्थना पत्र के लिए व्यक्तियों को परिवार रजिस्टर की कॉपी, सम्पूर्ण खतौनी की कॉपी, मृतक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति तथा कोर्ट फीस के साथ संलग्न करके तहसीलदार के यहां आवेदन पत्र भरकर आवेदन किया जा सकता है । उसके उपरांत उस हल्के का लेखपाल आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करता है फिर तहसीलदार अपनी संस्तुति प्रदान करने के उपरांत कार्यवाही सम्पूर्ण होती है।
Question:- Where is the nomination application filed by which person?
Answer:- Under section 33(3), the nomination application can be filed by the members of his family in their regional tehsil after the death of a person. Copy of family register, copy of complete Khatauni, Death Certificate Application can be made by filling the application form at Tehsildar by attaching the photocopy of Aadhaar card and court fees. After that, the Lekhpal of that constituency submits the report to the Tehsildar after examining the applications, then the action is completed after the Tehsildar gives his recommendation.
Format Transfer Application Under Section 33(3) UP Revenue Code 2006 Hindi
नामान्तरण प्रार्थना पत्र का प्रारूप यहां से डाउनलोड करें।
प्ररूप संख्या .7
नामान्तरण प्रार्थना पत्र तहसीलदार
न्यायालय श्रीमान तहसीलदार ................................. जिला ........................
राजस्व संहिता की धारा 33(3) के अन्तर्गत उत्तराधिकार हेतु प्रार्थनापत्र ( नामान्तरण प्रसूचना)
आवेदक का नाम, पिता का नाम तथा पता ........................................................
नाम ग्राम ...................................... परगना व तहसील ....................................
विवरण भूमि .................................. गाटा नम्बर ................. रकबा....................
मृतक व्यक्ति का नाम, पिता का नाम तथा पता ...................................................
मृत्यु का दिनाँक .......................................
आवेदन का आधार मृतक से सम्बन्ध अथवा अन्य................................................
कोई अन्य विवरण ......................................
दिनाँकः ............... आवेदक
हस्ताक्षर निशानी अंगूठा
tahsil
tahsil in english
tahsil ko english mein kya kahate hain
tahsil in hindi
tahsil meaning
tahsil ko english mein kya bolate hain
tahsil meaning in english
tahsil ka matlab kya hota hai
gurugram ki tahsil
tahsil mein
ความคิดเห็น