जमानतीय अपराध किसे कहते है?
According to section 2(a) of the Code of Criminal Procedure-
“Bailable offence” means an offense shown in the First Schedule to be bailable or made bailable by any other law for the time being in force and “Non-Bailable offence” means any other offence.
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (a) के अनुसार-
"जमानतीय अपराध" से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्तसमय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है और "अजामनतीय अपराध "से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है।
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