किसान बही या जोत बही क्या है ? इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है ?
किसान बही एंव उसकी आवश्यकता-
किसान बही जिले में किसी खातेदार द्वारा धृत समस्त जोत के सम्बन्ध में समेकित जोत-बही होगी।
किसान- बही जिले में किसी खातेदार द्वारा धृत समस्त जोत के सम्बन्ध में समेकित जोत- बही होगी।
संयुक्त जोत की स्थिति में, इस धारा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगा कि किसान बही केवल ऐसे एक या अधिक अभिलिखित सह खातेदार को दी जाये जो इसके लिए आवेदन करें।
खातेदार किसान बही के लिए ऐसा मूल्य ऐसी रीति से भुगतान करने का उत्तरदायी होगा, जैसी विहित की जाए।
किसान बही रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अतिरिक्ति भुगतान किये बिना समय-समय पर अधिकार अभिलेख में किये गये संशोधनों को अपनी किसान बही में समाविष्ट कराने का हकदार होगा।
जब भी कोई बैंक या अन्य वित्तीय संस्था किसी खातेदार को खातेदार के ऐसे प्रत्यावेदन के आधार पर ऋण प्रदान करता है कि वह किसान बही में अभिलिखित जोत का धारक है तो वह इस प्रकार दिये गये ऋण के ब्योरें को किसान बही में पृष्ठाकिंत करेगा।
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